आज खुलेगा बाजार

दतिया। कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दतिया जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रभावशील प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार दतिया जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं यथा सब्जी, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, बे्‌रड, राशन, किराना, पेयजल, पशु आहार, ऑटकिल्स, मोबाइल आदि समस्त वस्तुओं के क्रय.विक्रय एवं सेवाओं केा उपलब्ध कराने वाली समस्त दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 13 अप्रैल 2020 को प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। परंतु 14 अप्रैल केा समस्त प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान संपूर्ण दिवस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।लेकिन जिले में दवाइयों एवं चिकित्सकीय उपकरण, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी तथा सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दवाइयों एवं चिकित्सीय उपकरण, गैस सिलेण्डर तथा पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति प्रतिदिन संपूर्ण दिवस एवं दूध की होम डिलेवरी प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक की जा सकेगी।